चर्चा में क्यों?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने एक नए विनियमन को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु पंद्रह वर्ष निर्धारित करता है। जून 2026 की समाचार रिपोर्टों में बताया गया कि इस नियम का उद्देश्य ऑनलाइन बाल संरक्षण (child protection online) को मजबूत करना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापित (verify) करने की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
कई देशों की तरह, संयुक्त अरब अमीरात में भी युवाओं के बीच सोशल मीडिया के उपयोग में तेजी से वृद्धि देखी गई है। निजता (privacy), साइबरबुलिंग (cyberbullying) और हानिकारक सामग्री (harmful content) के संपर्क को लेकर चिंताओं ने सरकार को अपने बाल संरक्षण ढांचे (child protection framework) की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। नए नियमों के तहत, पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं या पोस्टिंग, कमेंटिंग या समूहों में शामिल होने जैसी इंटरैक्टिव सुविधाओं (interactive features) से नहीं जुड़ सकते हैं।
मुख्य प्रावधान
- आयु प्रतिबंध: पंद्रह वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ता खाते नहीं बना सकते हैं या इंटरैक्टिव सुविधाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। पंद्रह से सोलह वर्ष की आयु के लोग सोशल मीडिया का उपयोग केवल सख्त सुरक्षा उपायों (strict safeguards) के तहत कर सकते हैं, जिसमें सामग्री फ़िल्टर (content filters), सीमित स्क्रीन टाइम (limited screen time) और माता-पिता की बेहतर निगरानी शामिल है।
- सत्यापन (Verification): प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली (age verification systems) लागू करनी होगी। स्वयं-घोषित आयु अब स्वीकार नहीं की जाती है, और डिजिटल पहचान की जांच (digital identity checks) आवश्यक है।
- डेटा संरक्षण: सोशल मीडिया कंपनियों को कम उम्र के खातों को ब्लॉक करना चाहिए, बच्चों को लक्षित विज्ञापन (targeted advertising) रोकना चाहिए और निजता सुरक्षा (privacy protections) को मजबूत करना चाहिए।
- अनुपालन समयरेखा (Compliance timeline): यूएई में काम करने वाले या लक्षित प्लेटफार्मों को नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए बारह महीने तक का समय दिया गया है। निगरानी राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण (National Media Authority) और दूरसंचार और डिजिटल सरकार नियामक प्राधिकरण (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) द्वारा प्रदान की जाएगी।
महत्व
- बाल सुरक्षा (Child safety): न्यूनतम आयु बढ़ाकर और मजबूत सत्यापन की आवश्यकता के द्वारा, यूएई का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शोषण, अनुचित सामग्री और साइबरबुलिंग से बचाना है।
- वैश्विक मिसाल (Global precedent): यह विनियमन यूएई में काम करने वाली तकनीकी कंपनियों के लिए एक उच्च मानदंड (high bar) निर्धारित करता है और अन्य देशों में इसी तरह की नीतियों को प्रभावित कर सकता है।
- माता-पिता की भूमिका: नियम इस बात पर जोर देते हैं कि माता-पिता की सहमति (parental consent) आयु प्रतिबंधों को खत्म नहीं कर सकती है, जो नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
निष्कर्ष
यूएई का यह कदम बच्चों के सोशल मीडिया के संपर्क को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है। आयु सीमा और सत्यापन उपायों को लागू करके, देश एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। यह विनियमन अन्य देशों और प्लेटफार्मों को अपनी स्वयं की नीतियों (own policies) पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।