दिल्ली ने मतदाता-सूची के दावों की समय सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ाई
Where it stands
दिल्ली के चुनाव अधिकारियों ने विशेष गहन संशोधन के दौरान दावों और आपत्तियों के लिए समय सीमा 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। पहले की समय सीमा 30 सितंबर थी। मसौदा मतदाता सूची से गायब पात्र व्यक्ति के लिए, विस्तार शामिल करने के लिए आवेदन करने का अधिक समय प्रदान करता है। यह किसी नाम को स्वचालित रूप से बहाल नहीं करता है या आवेदन की जांच करने की आवश्यकता को दूर नहीं करता है। यह बदलाव 31 अगस्त को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद आया है। उस मसौदे में 97,53,577 मतदाता थे, जबकि संशोधन की शुरुआत में 1,45,10,299 थे। 47,56,722 का अंतर स्पष्ट करता है कि प्रविष्टियों की जांच करने और सुधार की मांग करने का अवसर क्यों मायने रखता है। एक मसौदा अभी भी दावों, आपत्तियों और निर्णय प्रक्रिया के अधीन है; यह अंतिम सूची नहीं है। संशोधित अनुसूची नोटिस और निर्णयों के पूरा होने को 30 नवंबर तक ले जाती है। अंतिम सूची का प्रकाशन अब 4 नवंबर के बजाय 4 दिसंबर के लिए निर्धारित है। ये अलग-अलग चरण हैं: बाद की अंतिम-प्रकाशन तिथि 30 अक्टूबर से आगे दावों की खिड़की का विस्तार नहीं करती है। इस विस्तार से पात्रता आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहती हैं।
Background
मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जिन्हें वोट देने की अनुमति है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 21 के तहत सूची को संशोधित करता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) का नियम 25 गहन या संक्षिप्त संशोधन की अनुमति देता है। गहन संशोधन में मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाती है। बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officers) हर घर का दौरा करते हैं। दिल्ली में अंतिम गहन संशोधन 2002 में हुआ था। अन्य राज्यों ने 2002 और 2005 के बीच अंतिम बार इसे आयोजित किया था। चुनाव आयोग (ECI) ने जून 2025 में बिहार में एसआईआर (SIR) का वर्तमान दौर शुरू किया था। दिल्ली तीसरे चरण में है, जिसका आदेश 14 मई 2026 को दिया गया था।
How it developed
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June to September 2025How it started
बिहार में 2025 में विशेष गहन संशोधन कैसे शुरू हुआ
24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का आदेश दिया। 1 अगस्त 2025 की बिहार की ड्राफ्ट रोल में 7.24 करोड़ मतदाता थे, जबकि 24 जून 2025 को यह संख्या 7.89 करोड़ थी। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग से आधार को बारहवें पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 30 सितंबर 2025 की बिहार की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणों में एसआईआर का आदेश दिया।
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27 October 2025 to 15 May 2026New fact
चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण का आदेश दिया। दिल्ली को शेड्यूल मिला।
27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का आदेश दिया। 14 मई 2026 को चुनाव आयोग ने दिल्ली सहित 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण का आदेश दिया। 15 मई 2026 को दिल्ली के सीईओ ने दिल्ली का शेड्यूल प्रकाशित किया। घर-घर का दौरा 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलना था। ड्राफ्ट रोल 5 अगस्त 2026 को आना था। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को आनी थी।
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30 June to 19 August 2026New fact
चुनाव आयोग ने दिल्ली के एसआईआर शेड्यूल को बढ़ाया। ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त को गया।
बूथ लेवल ऑफिसर ने 30 जून 2026 को दिल्ली में घर-घर का दौरा शुरू किया। चुनाव आयोग ने दिल्ली के शेड्यूल को एक से अधिक बार बढ़ाया। 19 अगस्त 2026 को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल की तारीख 24 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी। इससे पहले यह तारीख 5 अगस्त से 24 अगस्त कर दी गई थी। दावे और आपत्तियों की अवधि अब 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलती है। अंतिम मतदाता सूची की तारीख 7 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 कर दी गई।
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31 August 2026New fact
दिल्ली ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया। 47,56,722 मतदाता शामिल नहीं हैं।
बूथ लेवल ऑफिसर ने 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक घरों का दौरा किया। शुरुआत में 1,45,10,299 मतदाताओं में से 97,53,577 ने फॉर्म लौटाए, यानी 67.22 प्रतिशत। 31 अगस्त 2026 को दिल्ली के सीईओ ने इन 97,53,577 मतदाताओं के साथ ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया। 47,56,722 मतदाताओं के फॉर्म एकत्र नहीं किए जा सके। सीईओ ने 43,32,775 को स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्य के रूप में सूचीबद्ध किया। अन्य 2,82,412 मृत थे और 1,41,535 एक से अधिक स्थानों पर नामांकित थे।
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31 August to 1 September 2026New fact
तेरह निर्वाचन क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक मतदाता छूटे हुए हैं
दिल्ली के सीईओ ने 31 अगस्त 2026 को एक निर्वाचन क्षेत्र-वार तालिका प्रकाशित की। 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 में, 40 प्रतिशत से अधिक मतदाता ड्राफ्ट में नहीं हैं। तुगलकाबाद में सबसे अधिक 47.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसके बाद ओखला में 45.2 प्रतिशत है। दक्षिण पूर्व जिले में सबसे बड़ा अंतर है, जहां 6,79,081 मतदाताओं के फॉर्म एकत्र नहीं किए गए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने 17 जनवरी 2025 के 1,56,14,000 मतदाताओं के रोल के साथ ड्राफ्ट की तुलना की। ड्राफ्ट जनवरी 2025 के रोल से 37.5 प्रतिशत छोटा है।
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1 September 2026Official response
सीईओ ने मतदाताओं से ड्राफ्ट जांचने और 30 सितंबर तक दावे दाखिल करने को कहा
1 सितंबर 2026 को दिल्ली के सीईओ ने सभी मतदाताओं से ड्राफ्ट रोल में अपना नाम जांचने की अपील की। छूटे हुए मतदाता 30 सितंबर 2026 तक घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 7 आपत्तियों या नाम हटाने के लिए है। फॉर्म 8 पते में बदलाव या सुधार के लिए है। सीईओ ने कहा कि किसी भी नाम को नोटिस, जांच और लिखित आदेश के बिना हटाया नहीं जाएगा। अपील 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास जाती है, फिर 30 दिनों के भीतर सीईओ के पास।
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3 September 2026, morningOfficial response
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बूथ लेवल एजेंटों की देयता को फोटो जांच तक सीमित किया
दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने बूथ लेवल एजेंटों (booth level agents - BLAs) पर चुनाव आयोग के नियम को चुनौती दी थी। 24 जून 2025 के चुनाव आयोग के एसआईआर दिशानिर्देशों में प्रत्येक बीएलए (BLA) से एक वचन पत्र मांगा गया था। वचन पत्र में कहा गया था कि बीएलए ने व्यक्तिगत रूप से गणना फॉर्म में विवरणों का सत्यापन किया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने 3 सितंबर 2026 को याचिका पर निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा कि बीएलए उन तथ्यों को सत्यापित नहीं कर सकता जो केवल मतदाता को पता हैं। सत्यापन बूथ लेवल ऑफिसर का काम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 झूठी घोषणाओं को दंडित करती है। एक बीएलए धारा 31 के तहत केवल इस बात की पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी है कि तस्वीर मतदाता से मेल खाती है।
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27 September 2026; revised schedule announcedNew fact
आवेदन करने का अतिरिक्त समय जांच और अंतिम सूची से पहले आता है
संशोधित अनुसूची मतदाताओं को 30 सितंबर की समय सीमा की जगह दावों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय देती है। शामिल करने की मांग करने वाले को आवेदन करने के लिए उस विंडो का उपयोग करना चाहिए; अंतिम सूची के आने तक प्रतीक्षा करना दावा दायर करने के बराबर नहीं है। आवेदन और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, चुनाव अधिकारियों को उनकी जांच करनी चाहिए और प्रासंगिक मामलों का फैसला करना चाहिए। नोटिस और निपटान चरण का पूरा होना 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चला जाता है। अंतिम सूची 4 दिसंबर के लिए निर्धारित है, जो कि पहले की 4 नवंबर की तारीख से एक महीने बाद है। अतिरिक्त समय प्रक्रिया को बदलता है, पात्रता परीक्षण या किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम को नहीं। पहले के आवेदन अनावश्यक नहीं किए गए हैं, और लापता नाम स्वचालित रूप से नहीं जोड़े जाते हैं। संशोधित तिथियां आवेदकों को कार्रवाई करने के लिए अधिक समय देती हैं और अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले अधिकारियों को जांच पूरी करने के लिए अधिक समय देती हैं।
Why it matters for UPSC
यह विषय सामान्य अध्ययन पेपर 2, चुनाव और भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। कानूनी आधार याद रखें: संविधान का अनुच्छेद 324 (Article 324) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21। एक अंतर याद रखें। ड्राफ्ट रोल से गायब नाम को हटाना नहीं माना जाता। नाम हटाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा एक नोटिस, एक जांच और एक लिखित आदेश की आवश्यकता होती है। 8 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ध्यान दें: आधार पहचान साबित करता है, नागरिकता नहीं।
Key terms
Sources (21)
- Akashvani News · official · ECI to begin Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar2 Sep, 4:30 am
- LiveLaw · Supreme Court Directs ECI To Accept Aadhaar Card As '12th Document' In Bihar SIR As Proof Of Identity2 Sep, 4:30 am
- Press Information Bureau · official · Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in Bihar Successfully Completed (30 September 2025)2 Sep, 4:30 am
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Press Note regarding schedule of Special Intensive Revision - 2026 (dated 15.05.2026)2 Sep, 4:40 am
- DD News · official · ECI announces Phase-III Special Intensive Revision of electoral rolls across 16 states and 3 UTs2 Sep, 4:30 am
- Akashvani News · official · Election Commission to conduct Special Intensive Revision (SIR) in 12 States/UTs2 Sep, 4:30 am
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Press Note: Revised Schedule of Special Intensive Revision (SIR) - 2026 (dated 19.08.2026)2 Sep, 4:40 am
- The Tribune · Election Commission revises Delhi SIR schedule2 Sep, 4:30 am
- Akashvani News · official · Delhi extends deadline for SIR applications to 24th August2 Sep, 4:30 am
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Press Note: Delhi Special Intensive Revision (SIR) - Key Findings of Enumeration Phase, 30 June to 17 August 2026 (dated 31.08.2026)2 Sep, 4:40 am
- ANI · Delhi Chief Electoral Office releases first draft electoral roll after major verification exercise2 Sep, 4:30 am
- Akashvani News · official · Draft electoral roll under SIR published in Delhi today2 Sep, 4:30 am
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Distt/AC Wise Electors and Uncollectable Enumeration Forms - SIR 2026 Draft Publication (31.08.2026)2 Sep, 4:40 am
- Business Standard · Delhi SIR 2026 draft: 13 constituencies had over 40% electors not included2 Sep, 4:30 am
- The Tribune · 33% Delhi voters dropped from draft electoral rolls2 Sep, 4:30 am
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Appeal to the citizens of Delhi: check your name in the Draft Electoral Roll published on 31.08.2026 (dated 01.09.2026)2 Sep, 4:40 am
- Delhi High Court · official · Devender Yadav & Anr v. Election Commission of India & Anr, W.P.(C) 11278/2026, judgment dated 3 September 20263 Sep, 9:40 pm
- LiveLaw · Booth Level Agent Liable Only To Verify Photo Matches Elector's Identity, Not All Details In SIR Form: Delhi High Court (3 September 2026)3 Sep, 9:40 pm
- IANS · Booth agents not responsible for verifying all details in SIR forms: Delhi HC (3 September 2026, IANS copy in National Herald)3 Sep, 9:40 pm
- Chief Electoral Officer, Delhi · official · Revised Special Intensive Revision schedule, 27 September 2026
- Akashvani News · official · Claims and objections extended to 30 October; final Delhi roll due 4 December