चर्चा में क्यों?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है कि क्या ब्लड बैंकों में Nucleic Acid Test (NAT) को अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक NGO द्वारा दायर जनहित याचिका (public interest petition) में तर्क दिया गया है कि सुरक्षित रक्त जांच संवैधानिक जीवन के अधिकार का हिस्सा है। दूषित आधान के कारण बच्चों के HIV से संक्रमित होने की रिपोर्ट के बाद इस मामले ने तात्कालिकता प्राप्त कर ली है।
पृष्ठभूमि
NAT एक आणविक नैदानिक तकनीक (molecular diagnostic technique) है जो HIV, हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) और हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) जैसे वायरस की आनुवंशिक सामग्री (DNA या RNA) का पता लगाती है। वायरल न्यूक्लिक एसिड की पहचान करके, यह संक्रमण और पता लगाने की क्षमता के बीच "विंडो अवधि" (window period) को कम करता है, जिससे आधान-संचारित संक्रमणों का जोखिम कम हो जाता है। भारत में, अधिकांश ब्लड बैंक वर्तमान में एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट एसे (ELISA) जैसे सीरोलॉजिकल परीक्षणों पर निर्भर हैं, जो शुरुआती संक्रमण के दौरान सस्ते लेकिन कम संवेदनशील होते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि मरीजों, विशेष रूप से जिन्हें बार-बार आधान की आवश्यकता होती है, की सुरक्षा के लिए अनिवार्य NAT आवश्यक है।
संवैधानिक आयाम और जीवन का अधिकार
- संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन के अधिकार की भारतीय अदालतों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार शामिल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सुरक्षित रक्त तक पहुंच इस अधिकार का अभिन्न अंग है।
- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से राज्यों भर में NAT की लागत-प्रभावशीलता और वर्तमान में अपनाने पर डेटा प्रदान करने को कहा है। न्यायालय यह आकलन कर रहा है कि क्या राष्ट्रव्यापी NAT को अनिवार्य करने से गरीब राज्यों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा।
लागत और व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ
- वित्तीय विचार: जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि NAT की लागत कम हो गई है, न्यायालय ने सवाल किया कि क्या सभी राज्य, विशेष रूप से वेतन और उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे राज्य, NAT के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण का खर्च वहन कर सकते हैं।
- कार्यान्वयन डेटा: पीठ ने याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें वर्तमान में कौन से अस्पताल NAT का उपयोग करते हैं, इसे लागू करने वाले ब्लड बैंकों की संख्या और उन राज्यों का विवरण है जहां यह चालू है। यह किसी भी राष्ट्रव्यापी जनादेश से पहले डेटा-संचालित दृष्टिकोण का संकेत देता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संदर्भ और हाल की घटनाएँ
- थैलेसीमिया के मरीज: थैलेसीमिया (Thalassaemia) एक आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिसके लिए नियमित रूप से रक्त आधान की आवश्यकता होती है। भारत में थैलेसीमिया के मरीजों का बोझ बहुत अधिक है, जिन्हें विशेष रूप से दूषित रक्त से संक्रमण का खतरा होता है।
- रिपोर्ट की गई त्रासदियां: याचिका में ऐसे मामलों का हवाला दिया गया है जहां मध्य प्रदेश और झारखंड में बच्चों को दूषित आधान प्राप्त करने के बाद HIV हो गया था। इस तरह की घटनाएं वर्तमान स्क्रीनिंग प्रथाओं में कमियों को उजागर करती हैं और सख्त मानकों की मांग को सुदृढ़ करती हैं।
नीति और नियामक ढांचा
- मौजूदा नियम: भारत में रक्त सुरक्षा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (1940) द्वारा शासित है और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC) और राज्य परिषदों द्वारा निगरानी की जाती है। अनिवार्य स्क्रीनिंग में वर्तमान में सीरोलॉजिकल तरीकों का उपयोग करके HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफलिस के परीक्षण शामिल हैं।
- बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं: राष्ट्रव्यापी NAT को अनिवार्य बनाने के लिए उपकरणों, प्रशिक्षित प्रयोगशाला कर्मियों और अतिरिक्त धन में उन्नयन की आवश्यकता होगी। समानता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी ब्लड बैंकों में एक समान कार्यान्वयन आवश्यक होगा।
निष्कर्ष
भारत के ब्लड बैंकों में NAT की शुरुआत करने से आधान-प्रसारित संक्रमणों का जोखिम काफी कम हो सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय को वित्तीय व्यवहार्यता और मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों को संतुलित करना चाहिए। वर्तमान अपनाने, लागतों और राज्य की क्षमता पर सटीक डेटा यह तय करने में मदद करेगा कि NAT को सुरक्षित रक्त आधान के लिए राष्ट्रीय मानक बनना चाहिए या नहीं।
स्रोत: The Hindu