राज्य व्यवस्था

FSSAI: Safe Packaging Regulations, Food Safety Laws और Public Health

FSSAI: Safe Packaging Regulations, Food Safety Laws और Public Health

चर्चा में क्यों?

FSSAI ने हाल ही में अपनी एडवाइजरी दोहराते हुए फूड वेंडर्स से कहा है कि वे भोजन को अखबारों (newspapers) या छपे हुए पुनर्नवीनीकरण कागज (printed recycled paper) में न लपेटें। यह निर्देश स्याही से हानिकारक रसायनों (harmful chemicals) और भारी धातुओं (heavy metals) के भोजन में रिसने की चिंताओं के बाद आया है, जो सुरक्षित पैकेजिंग सुनिश्चित करने में नियामक की भूमिका को उजागर करता है。

पृष्ठभूमि

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2008 से लागू) के तहत कई खाद्य कानूनों को समेकित करने और भोजन से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु (single reference point) बनाने के लिए की गई थी। FSSAI विज्ञान-आधारित मानक (science-based standards) निर्धारित करता है, खाद्य व्यवसायों की निगरानी करता है और नीति पर सरकार को सलाह देता है。

कार्य और जिम्मेदारियां

  • मानक निर्धारण (Standard setting): FSSAI भोजन के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के लिए नियम बनाता है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजक (additives), संदूषक (contaminants) और अवशेषों (residues) के अनुमेय स्तर (permissible levels) निर्धारित करता है।
  • प्रमाणन और प्रयोगशालाएं (Certification and laboratories): प्राधिकरण खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (food testing labs) और प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देता है। यह संदूषण का सर्वेक्षण करता है और खाद्य जनित रोगों (foodborne diseases) पर डेटा एकत्र करता है।
  • सार्वजनिक जागरूकता (Public awareness): FSSAI उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पैकेजिंग के बारे में शिक्षित करने के लिए "ईट राइट इंडिया" (Eat Right India) जैसे अभियान चलाता है और दिशानिर्देश प्रकाशित करता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय समन्वय (International coordination): यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और घरेलू मानकों को वैश्विक प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
  • प्रवर्तन (Enforcement): 2018 में FSSAI ने पैकेजिंग विनियम (Packaging Regulations) जारी किए जो भोजन को लपेटने या संग्रहीत करने के लिए समाचार पत्रों और अन्य अस्वीकृत सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे फूड-ग्रेड कंटेनरों (food-grade containers) और पैकेजिंग का उपयोग करें जो उत्पाद को दूषित न करें।

निष्कर्ष

पैकेजिंग के लिए समाचार पत्रों के उपयोग के खिलाफ FSSAI की हालिया चेतावनी रोजमर्रा की प्रथाओं के छिपे हुए जोखिमों को रेखांकित करती है। पैकेजिंग मानकों की निरंतर निगरानी, उपभोक्ता शिक्षा और सख्त प्रवर्तन (strict enforcement) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और भारत के खाद्य उद्योग के विकास का समर्थन करेगा。

स्रोत

NOA

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